मैनपुरी बीज और उर्वरक के नमूने जांच में फेल होने पर नौ विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है। बीज का अंकुरण प्रतिशत कम मिलने पर चार विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। वहीं उर्वरक जांच में फेल होने के बाद भेजे गए नोटिस का जवाब न देने पर पांच विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने बीते माह बीजों की गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने भरे थे। इसमें शहर के स्टेशन रोड स्थित प्रमोद बीज भंडार से गेहूं , अवस्थी बीज भंडार से बाजरा, प्रशांत बीज भंडार से गेहूं और सौरभ बीज एजेंसी भोगांव से सरसों के बीज के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे। जांच में इसमें 21 प्रतिशत बीज मृत पाए गए। चारों नमूने फेल होने पर जिला कृषि अधिकारी ने चारों लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।उन्होंने विक्रेताओं को जवाब उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसके अलावा राजेश एंड कंपनी घिरोर से लिया गया जिंक सल्फेट, विजय खाद भंडार मानिकपुर से लिया गया बोरोनेटिड कैल्शियम नाइट्रेट, किसान खाद केंद्र बेवर से लिया गया सल्फर, तिवारी एंड संस बेवर से लिया गया माइक्रो न्यूट्रिएंट और नवनीत ट्रेडिंग कंपनी करहल रोड मैनपुरी से लिया गया जिंक सल्फेट का नमूना जांच में फेल पाया गया था। 
इसके बाद जिला कृषि अधिकारी ने पांचों विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित करते हुए जवाब मांगा था। एक माह बाद भी विक्रेताओं ने कोई तर्कसंगत जवाब नहीं दिया। जिला कृषि अधिकारी ने सभी पांच लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। विक्रेताओं को अवशेष स्टॉक 30 दिन में विक्रय करने के आदेश दिए गए हैं। 
जिला कृषि अधिकारी ने लाइसेंस निरस्तीकरण के आदेश में विक्रेता को लाइसेंस उनके कार्यालय में जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उर्वरक की बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई ई-पॉस मशीन संबंधित केंद्र पर लौटाने के आदेश दिए हैं।