वाराणसी । श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को अदालत ने चार सप्ताह का समय दे दिया है। साथ ही सशर्त आदेश दिया कि इसके बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके आलावा ज्ञानवापी के अन्य सभी मामलों  की सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। 
इस सिलसिले में एएसआई की ओर से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण वि
वेश की अदालत में अर्जी दी थी। उनका कहना था कि ज्ञानवापी में सर्वे के लिए छह अक्तूबर के बाद चार सप्ताह का और समय दिया जाए। जिसे कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। न्यायालय ने बीते 21 जुलाई को ज्ञानवापी में सर्वे कर चार अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। 24 जुलाई को सर्वे शुरू होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से तीन अगस्त तक काम रुका रहा। इसलिए एएसआई द्वारा सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार सप्ताह का और समय देने का अनुरोध किया गया। अदालत ने पांच अगस्त को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए चार हफ्ते का और समय दिया। इसके बाद अदालत ने आठ सितंबर को एएसआई को सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का समय और दिया। साथ ही, कहा कि सर्वे का काम पूरा कर छह अक्तूबर तक रिपोर्ट पेश करें।