मैनपुरी, दरोगा की हत्या के मामले में  फैसला आ गया। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामूली कहासुनी के बाद हुई फायरिंग में गोली लगने से दरोगा की मौत हो गई थी। मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला जज सुधीर कुमार ने अभियुक्त को दोषी पाया। आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
घटना भोगांव थाना क्षेत्र के गैंती गांव की है। गांव निवासी राधाकृष्ण यादव फर्रुखाबाद जिले में पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर तैनात थे। वह 28 अप्रैल 2020 को अपनी पत्नी अनीतादेवी के साथ गांव में अपने घर के बाहर बैठे थे। उसी समय गांव के कश्मीर सिंह, अंकित यादव, हरदेव यादव, मंजीत यादव, गोविंद यादव उनके घर पहुंचे।
बेटे ने दर्ज कराई थी एफआईआर
इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद कश्मीर सिंह पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की चपेट में आने से राधाकृष्ण और अनीता देवी घायल हो गए। राधाकृष्ण की सैफई में उपचार के दौरान मौत हो गई। राधाकृष्ण के पुत्र गौरव ने पांचों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।