करूर भगदड़ की नहीं होगी सीबीआई जांच
मदुरै। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच करूर भगदड़ से जुड़े मामले की सुनवाई की। जहां कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं, अतिरिक्त मुआवजा राशि की मांग वाली याचिका पर स्टालिन सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कोई पीडि़त नहीं, बल्कि एक पार्टी का नेता है। किसी एक व्यक्ति ने गलती की है, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जांच ही खत्म हो जाएगी। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने अपनी जान गंवाई।अगर कोई पीडि़त हमारे पास आता है तो हम उसकी मदद के लिए आएंगे।

तकनीकी खामियों पर पैनी नजर: 6 रेलकर्मियों ने सूझबूझ से टाले हादसे, डीआरएम ने किया सम्मान।
भोपाल 20अप्रैल/नारी शक्ति का अधिकार और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी संपतिया उइके
सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस सख्त: राजधानी के चौक-चौराहों पर ब्रीथ एनालाइजर के साथ तैनात रही टीमें।