नामित पदाधिकारियों और पुनर्नियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल समाप्त करने के निर्देश।

पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं उच्च मामलों के विभाग (को-ऑर्डिनेशन ब्रांच) द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को संबोधित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न बोर्डों, संगठनों, गैर-सांविधिक निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में नामित सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 60 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद पुनर्नियोजन (Re-employment) अथवा सेवा विस्तार पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं भी तुरंत समाप्त की जाएं।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद लिया गया है। यह आदेश पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रति मुख्यमंत्री के निजी सचिव, मुख्य सचिव के निजी सचिव तथा गृह एवं पर्वतीय मामलों के प्रधान सचिव को भी भेजी गई है।

न्यूज़ सोर्स : mp1news Bhopal