जमीन खरीदने और बेचने वालों को अब रजिस्ट्री के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूपी सरकार ने लोगों के सहूलियत के लिए नया नियम बनाया है। इसमें अब जिले के किसी भी रजिस्ट्री दफ्तर में जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने सोमवार से पूरे प्रदेश में इस नियम को लागू करने का आदेश जारी है।

दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह आदेश जारी किया है। अभी तक जिस तहसील के अन्तर्गत इलाका आता है वहीं रजिस्ट्री हो सकती थी। लेकिन अब कहीं भी रजिस्ट्री हो सकेगी। ऐसे में अगर एक जगह लंबी वेटिंग चल रही है तो दूसरी जगह रजिस्ट्री कराया जा सकता है।यह नियम पहले मंडल मुख्यालय पर लागू होगा। वहां एक से ज्यादा रजिस्ट्री कार्यालय होते है। इसमें आगरा, सहारनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, बरेली, लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, गोंडा, मेरठ, बस्ती, मुरादाबाद, आजमगढ़ा, अलीगढ़ और वाराणसी मंडल शामिल है। यहां सफल होने के बाद इसको जिला मुख्यालय पर लागू किया जाएगा।

रजिस्ट्री कराने के लिए www.igrs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहां सूचना भरने के बाद संबंधित व्यक्ति को रजिस्ट्री के लिए समय मिलेगा। इसमें रजिस्ट्री दफ्तर के साथ समय और तारीख दोनों बताया जाएगा। इसमें जिसमें कम वेटिंग होगी वह उस दफ्तर में समय मिलेगा। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर का फाइनल टेस्ट कर लिया गया है। फाइनल रन में किसी भी तरह की जब दिक्कत नहीं आई् तो सीएम के सामने प्रस्ताव रखा गया। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसको लागू कर दिया गया है।