दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म को ओटीटी रिलीज की अनुमति तो दे दी है, लेकिन इसके बदले में यशराज फिल्म्स को रजिस्ट्री के साथ 1 करोड़ रुपये जमा करने पड़ेंगे हैं। जस्टिस ज्योति सिंह ने यह आदेश बिक्रमजीत सिंह भुल्लर के मुकदमे पर लिया है, जिन्होंने फिल्म मेकर्स पर कॉपीराइट का उल्लंघन करने के आरोप लगाया था।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिक्रमजीत सिंह भुल्लर नाम के व्यक्ति ने कॉपीराइट एक्ट के तहत फिल्म मेकर्स पर आरोप लगाए हैं कि फिल्म शमशेरा उनकी साहित्यिक रचना 'कबू ना छेड़ें खेत' की कॉपी है। मामले पर सुनवाई के बाद जस्टिस ज्योति सिंह ने मेकर्स पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा- कि फिल्म पिछले महीने थिएटर में रिलीज हुई थी और 19 अगस्त को ओटीटी पर आने वाली थी। ऐसे में पार्टियों के बीच इक्विटी बैलेंस करने के लिए फिल्म को रिलीज करना उचित होगा। लेकिन अगर मेकर्स 22 अगस्त तक जुर्माना नहीं जमा करते हैं, तो ऐसे में 23 अगस्त को फिल्म ओटीटी से हटा दी जाएगी।