प्रमुख सचिव खनिज साधन ने समस्त कलेक्टर्स को वर्षाकाल में रेत खदानों के संचालन पर प्रतिबंधित अवधि में अवैध खनन रोके जाने के दिये निर्देश

प्रमुख सचिव खनिज श्री निकुंज श्रीवास्तव ने समस्त कलेक्टर्स को वर्षाकाल में रेत खदानों के संचालन पर प्रतिबंध अवधि में अवैध खनन रोके जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि खदानों के पहुँच मार्ग बंद किये जाकर जाँच चौकियों पर सतत् निगरानी की व्यवस्था की जाये। अवैध खनन पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाये।

प्रमुख सचिव श्री श्रीवास्तव ने कहा कि विगत वर्षों में कतिपय ऐसे प्रकरण शासन के संज्ञान में आये हैं, जहाँ ठेकेदारों द्वारा वास्तविक रूप से रेत का परिवहन कर अनुज्ञप्ति में भंडारित करने के स्थान पर पोर्टल से ईटीपी जारी कर आभासी स्टॉक क्रिएट कर मानसून अवधि में स्टॉक की कमी की पूर्ति खदान से उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है।

प्रमुख सचिव श्री श्रीवास्तव ने बताया कि मानसून अवधि में रेत की आपूर्ति निरंतर रखने के लिये मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार नियम अनुसार रेत भंडारण अनुज्ञप्तियाँ जारी करने का प्रावधान है। मानसून अवधि में मात्र रेत भंडारण ही संचालित रहते हैं। उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि जिले में स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति स्थलों का ड्रोन के माध्यम से 7 जुलाई, 2024 तक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित करें कि भंडारण अनुज्ञप्ति में वास्तविक रूप से भंडारित मात्रा से अधिक मात्रा का निवर्तन न किया जाये।

 

 के.के. जोशी/बीके इंजी नरेश बाथम

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