म प्र/भोपाल- आइस कोल्ड का लाइसेंस निरस्त शराब व्यापारियों में हड़कंप सोम कंपनी पर चला आबकारी विभाग का कानूनी डंडा
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध शराब को पकड़ने की मुहिम सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुर्मी द्वारा लगातार चलाई जा रही है इसी के चलते 24 अक्टूबर को आबकारी विभाग की सूचना तंत्र ने खबर दी के सेमरा में स्थित दुकानों से न्यूनतम दामों से कम में शराब बेची जा रही है जिस पर कलेक्टर लवानिया के निर्देशन में सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुर्मी ने अपने अधीनस्थों के साथ दुकान पर अधिकारियों से खरीदी करवाई जिसमें सेल्समैन इस चीज को समझ नहीं पाया और उसने ग्राहक समझकर शराब की बोतल न्यूनतम दाम से कम दाम में आबकारी विभाग के कर्मचारी को दे दी जिसके तहत आबकारी विभाग ने व्यापारी को नोटिस जारी किया और जवाब देने को कहा आपको बता दें न्यूनतम दाम से कम दामों पर शराब बेचना कानून की नजर में बड़ा अपराध है
शराब ठेकेदार ने आबकारी विभाग को किया गुमराह,सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुर्मी
शराब व्यापारी द्वारा अपने जवाब में लिखा गया की मैं न्यूनतम दाम में शराब बेचकर अपना नुकसान क्यों करूंगा जोकि आबकारी विभाग ने स्वयं खरीदी कर पंचनामा बनाया था इसलिए इस तरह के जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं है आबकारी विभाग को गुमराह करने के लिए शराब व्यापारी ने गोल गोल जवाब लिख कर दिया जिसके चलते कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आबकारी एक्ट के तहत आइस कोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस 19/ 11/2022 तक के लिए निलंबित कर दिया
न्यूनतम दाम पर शराब बेचने वालों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग की इस बड़ी कार्यवाही से शराब व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है काफी समय बाद इस तरह की कार्यवाही आबकारी विभाग द्वारा की गई है इस कार्यवाही से और भी कई समाधान हो सकेंगे इसी प्रकार के शराब व्यापारी अवैध शराब बेचने वालों को न्यूनतम दाम पर शराब मुहैया कराते हैं और शहर में गली मोहल्लों में शराब भी बिक वाते इस कार्यवाही से इन अवैध शराब बेचने वालों मैं भी हड़कंप मच गया है