तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत 12 दिन के लिए बड़ी-दिल्ली अदालत का फैसला
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले, अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ाने की एनआईए की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राणा को उसकी 18 दिन की एनआईए हिरासत समाप्त होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच और चेहरा ढके हुए विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया।
मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के आरोपी राणा को हाल ही में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। अदालत ने उसे 18 दिनों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया था। बंद कमरे में होने वाली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान संभवतः एनआईए की ओर से दलीलें पेश करेंगे।
दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा राणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को भारत लाया गया था, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी।

पुलिस ने अपहरण-हत्या के मामले में आरोपीयों की पहचान की
सीजफायर का असर: तेल सस्ता होते ही Sensex-Nifty में जोरदार उछाल
‘48 घंटे घर से बाहर न निकलें’: ट्रंप के बयान के बाद ईरान में भारतीयों के लिए चेतावनी
मध्य प्रदेश में मौसम की आंखमिचौली: बारिश और गर्मी के बीच झूल रहा प्रदेश
सीजफायर के पीछे की सच्चाई: ईरान की 10 शर्तों पर क्या झुकेगा अमेरिका?