कोलकाता । आसनसोल की सीबीआई अदालत में विशेष न्यायाधीश ने आरोप लगाया कि पशु तस्करी के मामले में सीबीआई की हिरासत में बंद टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की रिहाई के लिए उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में कहा गया कि अगर मंडल की रिहाई सुनिश्चित नहीं हुई तब जज के परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे एनडीपीएस मामले में फंसाया जाएगा। न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि उन्हें एक बप्पा चटर्जी के एक पत्र के माध्यम से धमकी मिली, जिसमें कहा गया था कि अगर मंडल को जमानत पर रिहा नहीं किया गया, तब उनके परिवार को एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) मामले में गंभीर आरोपों में फंसाया जाएगा। न्यायाधीश ने अपनी शिकायत में चटर्जी से प्राप्त पत्र को भी संलग्न किया और पश्चिम बर्धमान में जिला न्यायाधीश से इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया। उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाए।